व्यावसायिक भवनों में मानक के अनुरूप पार्किंग निर्माण अनिवार्य
वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा द्वारा सभी व्यावसायिक निर्माणकर्ताओं/आवेदकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि व्यावसायिक भवनों में पार्किंग का निर्माण प्राधिकरण के निर्धारित मानकों एवं उपविधियों (By-laws) के अनुसार अनिवार्य रूप से किया जाए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि मानक के अनुरूप पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित किए बिना किसी भी भवन का मानचित्र स्वीकृत नहीं किया जाएगा। साथ ही, निर्धारित मानकों की अनदेखी किए जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई भी की जा सकती है।
उपाध्यक्ष ने कहा कि वाराणसी शहर में बढ़ती ट्रैफिक समस्या एक गंभीर विषय है, जिसमें समुचित पार्किंग व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः सभी संबंधित व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्राधिकरण की उपविधियों में निर्धारित पार्किंग मानकों का पालन करते हुए ही निर्माण कार्य कराएं, जिससे शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाया जा सके।
वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि सभी आवेदक मानचित्र स्वीकृति के लिए आवेदन करते समय पार्किंग से संबंधित प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें। अन्यथा मानचित्र स्वीकृत नहीं किया जाएगा।





