
वार्ड-सिकरौल, बुद्ध विहार कालोनी, कैण्टोंमेंट के अन्तर्गत विकास जायसवाल द्वारा ऑनलाईन मानचित्र सं०- द्वारा बी+जी+2 तलों का मानचित्र स्वीकृत कराकर स्थल पर बी+जी+4 तलों का निर्माण कार्य सेट बैंक को कवर करते हुये निर्माण कार्य किये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस की कार्यवाही के बाद भी निर्माण कार्य जारी रखा, जिससे प्रश्नगत निर्माण को आज सील कर सम्बन्धित थाने के अभिरक्षा में सौप दिया गया l
वार्ड-सिकरौल, बुद्ध विहार कालोनी, कैण्टोंमेंट के अन्तर्गत अरुण तिवारी द्वारा लगभग 30.0 ग 55 वर्गफीट में बी+जी+2 तलों का मानचित्र स्वीकृत कराकर स्थल पर बी+जी+4 तलों का निर्माण कार्य किये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस की कार्यवाही के बाद भी निर्माण कार्य जारी रखा, जिससे प्रश्नगत निर्माण को आज सील कर सम्बन्धित थाने के अभिरक्षा में सौप दिया गया
वार्ड-सिकरौल, बुद्ध विहार कालोनी, कैण्टोंमेंट के अन्तर्गत मोहित जिबोध पाल पुत्र जिबोध पाल द्वारा ऑनलाईन मानचित्र स्टिल्ट +3 तलों का मानचित्र स्वीकृत कराकर स्थल पर बी+जी+2 तलों का निर्माण कार्य किये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस की कार्यवाही के बाद भी निर्माण कार्य जारी रखा, जिससे प्रश्नगत निर्माण को आज सील कर सम्बन्धित थाने के अभिरक्षा में सौप दिया गया
*मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा एवं अवर अभियंता रोहित कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।*
*(उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।)*