
*निर्धारित अवधि में किराया जमा न करने पर कार्यवाही हेतु नगर निगम स्वतंत्र-मा0 उच्च न्यायालय*
बेनिया शापिंग काम्पलेक्स के दुकानदारों को 10 दिनों में किराया जमा करना अनिवार्य है, यदि निर्धारित अवधि में किराया जमा नही किया जाता है तो नगर निगम कोई भी वैधानिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय ने पारित करते हुए निस्तारित किया। बेनिया बाग स्थित नगर निगम की बेनिया शापिंग काम्पलेक्स के दुकानदारों के द्वारा दुकानों पर तालाबन्दी के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में गुहार लगायी गयी थी, जिसे मा0 उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।
दुकानों के किराये में वृद्धि के सम्बन्ध में मा0 सदन/ कार्यकारिणी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वाराणसी नगर में स्थित सभी क्षेत्रों के दुकानों के किराये में वृद्धि हुई है, जिसके सापेक्ष सभी दुकानदारों के द्वारा अपना निर्धारित किराया क्यू0आर0 कोड के माध्यम से प्रतिमाह जमा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बेनिया शापिंग काम्पलेक्स के दुकानदारों के द्वारा किराये वृद्धि का विरोध करते हुये किराया जमा न करने का निर्णय लिया गया। नगर निगम, वाराणसी के द्वारा बेनिया शापिंग काम्पलेक्स के दुकानदारों को किराया जमा करने हेतु मई 2024 व दिसम्बर 2024 में सूचना/ नोटिस निर्गत किया गया तथा उनकी सुविधा हेतु जनवरी 2025 में सभी दुकानों में क्यू0आर0 कोड चस्पा किया गया तथा दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि वे अपना बकाया किराया जमा करें।
साथ ही नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा कई बार वार्ता कर प्रकरण को निस्तारित करने का प्रयास किया गया। नगर निगम, वाराणसी द्वारा दिनांक-11.04.2025 को पुनः बकाया जमा करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया तथा निर्देशित किया गया कि वे अपना किराया जमा कर दें। बेनिया शापिंग काम्पलेक्स के द्वारा फिर भी किराया जमा नही किया गया, जिस पर नगर निगम द्वारा कार्यवाही करते हुये दिनांक-21.04.2025 को बेनिया शापिंग काम्पलेक्स पर तालाबन्दी कर दुकानों को अपने कब्जे में ले लिया गया। दुकानों पर तालाबन्दी के विरूद्ध आवंटित दुकानदार खालिद नसीर एवं अन्य 6 लोगों ने मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-14222/2025 दायर की गयी। दिनांक-07.05.2025 को मा0 उच्च न्यायालय में सुनवाई के पश्चात मा0 उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया कि बेनिया शापिंग काम्पलेक्स के सभी दुकानदार अपना समस्त बकाया किराया 10 दिनों में जमा करना सुनिश्चित करें, यदि दुकानदार निर्धारित अवधि में बकाया किराया जमा करने में चूक करते हैं तो नगर निगम, वाराणसी इनके विरूद्ध कोई भी वैधानिक कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा। नगर निगम, वाराणसी की तरफ मा0 उच्च न्यायालय में प्रभावी पैरवी विद्वान अधिवक्ता विनित शंकर ने किया।