
वार्ड- दशाश्वमेध,के अंतर्गत हरिकेश बहादुर सिंह, भवन सं0 – डी-59/15 मौजा – सिगरा में लगभग 130 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में भूतल के ऊपर छत डालकर फिनिशिंग का कार्य किये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही करते हुए स्थल को सील कर दिया गया तथा सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया।

मौके पर जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति,अवर अभियंता रविन्द्र प्रकाश व प्रवर्तन टीम उपस्थित रही l
( उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।)








