

मा0 न्यायालय का महत्वपूर्ण परिणाम सामने आया है, जिसमें अभियुक्तों पर 55,000-55,000/- रूपये का जुर्माना अवैध निर्माण किये जाने पर आरोपित किया गया है।

वी०डी०ए० की प्रभावी पैरवी के बाद, मा० सी०जे०एम० न्यायालय, वाराणसी में योजित परिवाद संख्या- 1085/2025 (वी०डी०ए० बनाम आमिर जहूर वगैरह) पर सुनवाई करते हुए, मा० न्यायालय ने अभियुक्तों पर क्रमशः 55,000-55,000 रुपये का जुर्माना लगाया। मा0 न्यायालय द्वारा यह भी आदेश दिया गया है, कि यदि अर्थदण्ड का भुगतान नहीं किया जाता, तो अभियुक्तों को क्रमशः 30-30 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।


अभियुक्तों द्वारा कुल 1,10,000 रुपये का जुर्माना जमा कर दिया गया है। यह कार्यवाही उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-26(1) और 28(4) के तहत की गई थी। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए इसे न्यायालय तक पहुँचाया, जिसके परिणाम स्वरूप यह जुर्माना वसूला गया।








